प्रवासी श्रमिको को मई एवं जून माह का राशन : ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया से मिल सकेगा
रायपुर. रायपुर जिले में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रवासी व्यक्तियों का चिन्हांकन कर माह मई एवं जून के लिए 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति एवं 1 किलोग्राम चना प्रतिकार्ड दिये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये है। इसके तहत बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी श्रमिक एवं अन्य व्यक्तियों के लिए आॅफलाईन आवेदन के साथ-साथ अब आॅनलाईन आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है। जिला खाद्य नियंत्रक ने बताया कि हितग्राहियों के पहचान के लिए आधार नंबर प्राप्त किये जाने के निर्देशों के अतिरिक्त अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर चिन्हांकित किया जा सकता है। यदि हितग्राही का आधार पंजीयन हो चुका है, किंतु आधार नंबर अप्राप्त है, तो आधार पंजीयन पर्ची या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या, किसान फोटो पासबुक, राज्य शासन या जिला प्रशासन द्वारा जारी अन्य कोई फोटोयुक्त परिचय पत्र के माध्यम से हो सकता है। इसी तरह भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी लाॅकडाउन 23 मार्च 2020 से लेकर आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत लागू होने तक राज्य योजना के अंतर्गत राशन कार्ड विहीन व्यक्तियों को जारी किये गये राशनकार्डों में प्रवासी व्यक्तियों के राशनकार्डो पर माह मई एवं जून के लिए खाद्यान्न तथा चने का वितरण भी किया जा सकेगा।